
1984 anti sikh riots case हाई कोर्ट ने पलट दिया निचली अदालत का फैसला।1984 सिख दंगो से जुड़े एक केस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी मानते हुए। सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। हालाँकि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने का हक़ है।
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क्या है मामला
1984 anti sikh riots case 1984 में दिल्ली कैंट इलाके में पांच सिखो की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को आपराधिक साज़िश को और भीड़ को उकसाने का दोषी माना है। आपको बता दे कि 29 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने अन्य तीन दोषियों की उम्रकैद को बरकरार रखा है। पूर्व विधायक महेन्दर यादव और किशन खोखर की सजा तीन से दस साल के लिए बढ़ा दी है।
इस फैसले पर वित् मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दोषियों को बचाया है। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस कभी भी सिख दंगो के दाग मिटा नहीं सकती। आपको बता दे की अटल ने मामले में कमेटी का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने SIT का गठन किया था बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा की 1984 में हुए नरसंहार के दोषियों को आखिरकार सजा मिली।
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आपको बता दे कि अकाली दल ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इस फैसले पर ख़ुशी जताई है। मीजिठिया ने कहा दोषियों को उम्रकैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बीजेपी नेता आर पी सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि फैसलों से पता चला है। कांग्रेस दोषियों और हत्या के आरोपियों को संरक्षण देती है। उन्होंने कहा की उम्मीद है दिल्ली पुलिस सज्जन कुमार को बेल लेने का मौका नहीं देगी।
1984 anti sikh riots case सालो से केस लड़ रहे एच एस फुल्का को पीड़ितों ने गले लगाया। फुल्का ने कहा कोर्ट ने इन्साफ किया। 1984 में हुए दंगो में पीड़ित परिवारों ने हाई कोर्ट के फैसले पर ख़ुशी जताई है। उन्होंने कहा की 34 साल का इन्तजार ख़त्म हुआ। दोषियों को कड़ी सजा मिली।
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