लेह लद्दाख, 9 जून:- लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार सेवा भर्ती नियम 2021 तैयार किया है। जिसके अनुसार सभी नौकरियां विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी।
सूचना और जनसंपर्क विभाग, कारगिल लद्दाख ने ट्वीट किया, ” उपराज्यपाल ने लद्दाख यूटी के लिए रोजगार सेवा भर्ती नियमों को तैयार किया, जिस के अनुसार विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित कियागया है ।”
Lieutenant Governor, Ladakh notifies Employment (Subordinate) Service Recruitment Rules for Ladakh UT, reserving jobs exclusively for the locals.@lg_ladakh @padmaangmo @santoshsukhdeve pic.twitter.com/dksOySoPmh
— DIPR Kargil (@DIPR_Kargil) June 8, 2021
लद्दाख प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उपराज्यपाल आरके माथुर द्वारा बनाए गए नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
श्रम और रोजगार विभाग, लद्दाख द्वारा अधिसूचना के खंड 11 के अनुसार , “कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी न हो।”
नोटिफिकेशन में यह भी रेखांकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों को पहले से ही जम्मू और कश्मीर रोजगार सेवा के कैडर में एक पद पर नियुक्त किया गया है।
अंत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में धारा 89 (2) ,जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, के प्रावधानों के अनुसार सेवा के लिए आवंटित किया गया है। उनको प्रारंभिक संविधान में सेवा में नियुक्त किया गया माना जाएगा।
अगस्त 2019 में, केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करते हुए, संविधान से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को संविधान से खत्म कर दिया।