
anil ambani टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन की लगभग 550 करोड़ की बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिलायंस कम्युनिकेशन को अवमानना का नोटिस दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी anil ambani की अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से मना कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी के जरिए कोर्ट से अनिल अंबानी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने का निवेदन किया। लेकिन जस्टिस आरएफ नरीमन ने इससे इनकार कर दिया।
कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन को एक अन्य झटका देते हुए उसे जिओ को स्पेक्ट्रम बेचने की अनुमति देने से तब तक मना कर दिया जब तक जियो रिलायंस कम्युनिकेशन की पिछली देनदारी चुकाने के नियम का पालन करने के लिए सहमति नहीं देती। रिलायंस जिओ की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरिश साल्वे ने भविष्य में टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से किसी डिमांड के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन से बैंक गारंटी मांगी। उनका कहना था कि स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज से जुड़ी विवादित रकम बहुत अधिक है। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन के वकील रोहतगी ने ऐसी कोई गारंटी देने से मना कर दिया।
रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन को कोर्ट में 118 करोड रुपए के बैंक ड्राफ्ट देने की पेशकश की और कहा कि इसे बकाया रकम का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।दवे ने बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशन को अपने एसेट्स बेचने से करीब ₹3000 करोड़ रूपये मिले है। लेकिन वे DOT के साथ विवाद की आड़ में बकाया रकम चुकाने से मना कर रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेश ने आरोप लगाया कि जियो को स्पेक्ट्रम बेचने के लिए DOT से अनुमति नहीं मिलना एरिक्सन को बकाया चुकाने में उसकी नाकामी का कारण है।
इस मामले की सुनवाई अब दोनों पक्षों के इस मुद्दे पर अपने कानूनी पक्ष को पेश पेश करने के बाद होगी।रिलायंस कम्युनिकेशन अपना जवाब 4 सप्ताह के अंदर देगी और एरिक्सन को उनके जवाब पर 1 सप्ताह में प्रतिक्रिया देनी होगी। रिलायंस कम्युनिकेशन के कोर्ट की ओर से तय की गई दो डेडलाइन पर भुगतान करने में चुकने के बाद अनिल अंबानी के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया था।
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